UP News: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां को नफरती भाषण मामले में सेशन कोर्ट से जमानत मिल गई है। आजम खां को कोर्ट ने 50- 50 हजार के दो जमानती पेश करने और 50000 रूपए का मुचलका भरने का आदेश दिया था।
आपको बता दें कि कोर्ट ने नफरती भाषण देने के मामले में उन्हें 3 साल कैद और 6000 रूपए जुर्माने की सजा सुनाई थी। सजा के ऐलान के बाद आजम खां से विधायक पद भी छीन लिया गया था। अपने खिलाफ इस सजा को आजम खान ने सेशन कोर्ट में चुनौती दी थी।
सुनवाई के बाद कोर्ट ने आजम खां को अंतरिम जमानत दे दी है। इससे पहले आजम खान मंगलवार को कोर्ट में पेश हुए। वह लगभग 4 घंटे तक कोर्ट में रहे। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद कोर्ट ने 50-50 हजार रूपए के दो जमानत पेश करने और 50000 रूपए के निजी मुचलका भरने के बाद आजम खान की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है।