UP में निकाय चुनाव का रास्ता साफ‚ सुप्रीम कोर्ट ने दी हरी झंड़ी

सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 28 दिसंबर 2022 को ओबीसी आयोग का गठन किया गया था।  7 मार्च 2023 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी थी। उत्तर प्रदेश की 760 निकायो में पिछले साल दिसंबर में ही चुनाव कराए जाने थे। सरकार ने निकाय चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण जारी किया तो मामला हाईकोर्ट में चला गया।

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UP Municipal Elections: ओबीसी आरक्षण को लेकर अटके यूपी नगर निकाय चुनाव को सुप्रीम कोर्ट ने अब हरी झंडी दे दी है।  सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी कर राज्य चुनाव आयोग को यूपी में अधिसूचना जारी करने का निर्देश दे दिया है।  माना जा रहा है कि अगले 2 दिनों के अंदर अधिसूचना जारी कर दी जाएगी।

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने ओबीसी कमीशन बना दिया है‚ कमीशन ने अपनी रिपोर्ट भी सौंप दी है।  सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण के साथ यूपी निकाय चुनाव कराने के लिए हरी झंडी दे दी है। कोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी करने की भी इजाजत जारी कर दी है।

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सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि 28 दिसंबर 2022 को ओबीसी आयोग का गठन किया गया था।  7 मार्च 2023 को आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी थी। उत्तर प्रदेश की 760 निकायो में पिछले साल दिसंबर में ही चुनाव कराए जाने थे। सरकार ने निकाय चुनाव के लिए सीटों का आरक्षण जारी किया तो मामला हाईकोर्ट में चला गया।

हाई कोर्ट ने बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव कराने का आदेश दिया था लेकिन योगी सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की।  कोर्ट के आदेश के बाद यूपी सरकार ने रिटायर्ड जज राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय आयोग का गठन किया था।  आयोग ने सर्वे रिपोर्ट तैयार की और राज्य सरकार को सौंपी। इस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार करते हुए निकाय चुनाव कराने के लिए हरी झंडी दे दी है।