समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए रामपुर उपचुनाव पर फिलहाल रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सत्र अदालत को आदेश दिया है कि वह पहले आजम खान की अपील पर विचार करें। सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद ही चुनाव आयोग को नतीजे के आधार पर 11 नवंबर को या उसके बाद रामपुर विधानसभा सीट के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के लिए गजट अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश के बाद अब सपा नेता आजम खान की सजा पर रोक लगाने के लिए दायर की गई याचिका के परिणाम पर निर्भर करेगा। बता दें कि आजम खान की ओर से सुप्रीम कोर्ट में कहा गया था कि निचली अदालत से रद होने के चलते इतनी जल्दी चुनाव कराने की क्या आवश्यकता है। जिसके बाद आजम खान के मामले में आज सुनवाई हुई जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को ये निर्देश दिए।
इसके पहले मंगलवार (8 नवंबर) को पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की सदस्यता को लेकर चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया था। आजम खान की सदस्यता रामपुर की एमपी एमएलए अदालत से रद कर दी गई है। रामपुर की एमपी एमएलए विशेष अदालत ने आजम खान को 3 साल की सजा सुनाने के साथ ही 8 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है, जिसके बाद आजम खान की विधानसभा सदस्यता भी खत्म हो गई है। इस दौरान आजम खान अभी जमानत पर हैं।
बता दें कि इसके पहले आजम खान को हेट स्पीच मामले में दोषी पाया गया था और उनकी विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई थी। आपको बता दें कि 42 सालों के बाद ये पहला मौका होगा जब आजम खान सदन के सदस्य नहीं हैं। एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को हेट स्पीच मामले में तीन साल की सजा सुनाई थी। मई महीने में ही आजम खान सीतापुर जेल से छूटे थे। उसके पहले आजम खान बीते 28 महीने से जेल में बंद थे।