Meerut: प्रेमी के साथ मिलकर ननद‚ और जेठानी पर तेजाब डालने वाली सानिया को 14 साल की सजा

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सानिया और उसका प्रेमी
सानिया और उसका प्रेमी

Meerut acid attack– मेरठ के फलावदा में चर्चित एसिड अटैक मामले में साढ़े छह साल बाद पीड़ित परिवार को इंसाफ मिल गया है.  प्रेमी के साथ मिलकर अपनी ननद और जेठानी पर तेजाब डालने वाली सानिया को कोर्ट सजा सुनाई है। जिसमें कोर्ट नंबर-15 अपर जिला जज हर्ष अग्रवाल ने आरोपी सानिया निवासी फालवादा‚  अब्दुल कादिर निवासी अकीब निवासी देवबंद व मुजफ्फरनगर निवासी सोनू उर्फ सूरज को 14 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।

29 जून साल 2016 को इस तरह हुई थी वारदात

आपको बता दें कि कस्बे के फलवाड़ा के बंजारन मोहल्ला निवासी एक व्यक्ति ने 29 जून 2016 को फालवाड़ा थाने में मामला दर्ज कराया था. बताया कि उनका बेटा अल्ताफ दुबई में काम करता है। रात करीब एक बजे वह घर की पहली मंजिल पर सो रहा था। उसकी बेटी अपनी भाभी के साथ ग्राउंड फ्लोर पर सो रही थी। अचानक शोर सुनाई दिया। जब वादी और घर के अन्य लोग नीचे भागे तो देखा कि करीब चार लोगों ने उनकी बेटी और बहू को जान से मारने की नीयत से तेजाब डाल दिया था, जिससे वे गंभीर रूप से झुलस गईं. उक्त लोगों ने छत पर सो रही दूसरी बहू सानिया पर भी तेजाब डाल दिया।

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आरोपी अपनी छत से बगल की छत पर कूदकर फरार हो गए। फरियादी ने पुलिस को फोन कर सूचना दी। इसके बाद सभी को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मवाना ले जाया गया। बेटी की हालत गंभीर होने पर उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जांच के दौरान पुलिस को वादी की बहू सानिया पर शक हुआ। जब उससे पूछताछ की गई तो उसने कबूल किया कि प्रेम प्रसंग के चलते उसने अपने तीन साथियों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया.

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पुलिस ने चारों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। लोक अभियोजक मुकेश मित्तल ने वादी सहित 10 गवाहों को न्यायालय में पेश किया। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद सजा सुनाई। इस मामले में आरोपी बहू सानिया और अब्दुल कादिर घटना के बाद करीब 7 साल से जेल में बंद हैं. उन्हें अभी जमानत मिलनी बाकी थी। लेकिन इससे पहले सजा का ऐलान हो गया।

1300 पेज की चार्जशीट को मिला इंसाफ
2016 में तत्कालीन एसपी देहात प्रवीण रंजन एसिड कांड की मॉनिटरिंग कर रहे थे. सरधना थाने के तत्कालीन पांच प्रभारियों ने जांच की। पुलिस ने करीब 1300 पेज की चार्जशीट तैयार की। जिसमें करीब 9 गवाहों को पुलिस ने पेश किया था। मुख्य गवाह सानिया के ससुर थे, जो इस मामले में एक वादी थे।

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मुहल्ले के नदीम, शम्सुद्दीन, अयूब, नजीर, नियाजुद्दीन के बयान भी पुलिस ने दर्ज कर चार्जशीट में शामिल कर लिया है. मौके पर पहुंचे पुलिसकर्मियों के बयान भी कोर्ट में दर्ज किए गए। वादी और पुलिसकर्मियों ने सानिया और अन्य आरोपियों के खिलाफ गवाही दी। जिससे पीड़ित परिवार को न्याय मिला। पुलिस ने चार्जशीट में लिखा है कि सानिया घटना के बाद अपने छह महीने के बच्चे को लेकर भाग गई. वह बार-बार तेजाब डालने का नाटक करती रही। बाद में जब पुलिस ने इस मामले में सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया।

सानिया ने कबूल की थी घटना
फलवाड़ा के बंजारन मुहल्ले में एसिड अटैक की खबर उस समय मेरठ में आग की तरह फैल गई थी. घर की महिलाओं पर तेजाब किसने और क्यों फेंका, इसको लेकर फलवाड़ा में चर्चा चल रही थी। सानिया के व्यवहार से घरवाले पहले से ही परेशान थे। उन्हें सिर्फ सानिया पर शक था। घरवालों ने सानिया से पूछताछ की। जिस पर सानिया ने अपने प्रेमी का नाम बताया। सानिया और उसके प्रेमी अब्दुल कादिर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जबकि दो आरोपी जमानत पर बाहर आ गए थे। पति शहजाद ने सानिया से घंटों बात की, तभी उसने वारदात को अंजाम देने की बात कही।

सानिया रात में अपने प्रेमी से बात करती थी
जांच में पता चला कि सानिया का व्यवहार ठीक नहीं था। वह अक्सर रात में अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बात करती थी। जिसका भाभी ने विरोध किया था। सानिया ने यह बात अपने प्रेमी अब्दुल कादिर को बताई। सानिया और अब्दुल कादिर ने भाभी को सबक सिखाने के लिए उन पर तेजाब से हमला करने की योजना बनाई। अब्दुल अपने दो साथियों के साथ रात में सानिया की ससुराल पहुंचा। उसके बाद सो रही सानिया की ननद और ननद पर तेजाब फेंक दिया गया। शोर शराबा होते ही आरोपी भाग गए। सानिया ने तेजाब से हमला करने का ड्रामा भी रचा। ताकि उस पर किसी को शक न हो।

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