Rajiv Gandhi assassination: देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के दोषी सभी आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने रिहा करने का आदेश दे दिया है। इस हत्याकांड में कुल 7 दोषियों में से एक दोषी एजी पेरारिवलन को इस साल मई में ही रिहा कर दिया गया था। इसी आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकी बचे 6 दोषियों को भी छोड़ने का आदेश जारी कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जिन छह आरोपियों को रिहा करने का आदेश दिया है उनमें नलिनी‚ रविचंद्रन‚ मुरूगन‚ संथन‚ जयकुमार और रॉबर्ट पायस है। यह सभी आरोपी पिछले 30 साल से जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस दौरान सभी आरोपियों का बर्ताव अच्छा रहा अदालत ने कहा कि जेल में रहते हुए भी इन दोषियों ने पढ़ाई कर डिग्री हासिल की है।
जस्टिस बीआर गवाई और जस्टिस बीवी नागारत्ना की बेंच ने आदेश देते हुए कहा कि पेरारिवलन की रिहाई पर जो आदेश लागू था वह आदेश की बाकी दोषियों की रिहाई पर भी लागू होता है। कोर्ट ने कहा कि अगर इन दोषियों पर कोई दूसरा मामला ने चल रहा हो तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए। कोर्ट के ओदश के बाद अब जल्द ही ये सभी लोग जेल से बाहर होंगे।