New delhi: सजा के बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता हुई रद्द‚ चुनाव लड़ने पर भी लगी रोक

राहुल गांधी

New delhi: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को गुजरात की एक अदालत ने गुरूवार को 2 साल की सजा सुनाई।  राहुल की सजा के ऐलान के ठीक एक दिन बाद लोकसभा सचिवालय (Lok Sabha Secretariat) ने एक्सप्रेस गति से कार्य करते हुए राहुल गांधी की संसद सदस्यता (Rahul Gandhi’s Parliament Membership) को रद्द कर दिया है। अब राहुल गांधी संसद में सरकार से सवाल नही पूछ पाएंगे। 

आपको बता दें कि राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सरनेम पर 2019 में एक आपत्तिजनक बयान दिया था‚ जिसे सूरत की कोर्ट ने गलत ठहराते हुए राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी।  सजा सुनाने के ठीक 1 दिन बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को खत्म कर दिया है।

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लोकसभा सचिवालय की ओर से जारी की गई अधिसूचना में बताया गया है कि राहुल गांधी की संसद योग्यता संबंधी आदेश 23 मार्च से प्रभावी हो गया है।  अधिसूचना में जानकारी दी गई है कि संविधान के अनुच्छेद 102 और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 के तहत राहुल गांधी को अयोग्य घोषित किया गया है। 

इसके साथ ही राहुल गांधी अब आने वाले लोकसभा चुनाव में अमेठी से चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे।  इसकी वजह यह है कि अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में दो या 2 वर्ष से ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाती है।  इसके साथ ही उनके सजा की अवधि पूरी करने के बाद आने वाले 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा दी जाती है।  यही नियम राहुल गांधी पर लागू होगा। 

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यानी अब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश के अमेठी से लोकसभा चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि राहुल गांधी के पास ऊपरी अदालत में जाने का विकल्प बचा हुआ है।  अगर राहुल गांधी को शीर्ष अदालत राहत देती है तो लोकसभा सचिवालय का फैसला पलट सकता है। 

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