बदायूं: चूहा मारने पर युवक के खिलाफ दर्ज हुई FIR, काटने पड़ रहे कोर्ट के चक्कर, बोला “चूहा मारकर बुरा फंसा”

Manoj Kumar
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आरोपी युवक

उत्तर प्रदेश: बदांयू जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र के पनबड़िया निवासी मनोज कुमार ने बीते साल 25 नवंबर को अपने घर से चूहा पकड़ा और पत्थर बांधकर घर के बाहर नाले में डुबोकर मार दिया। इस दौरान पीएफए (People for Animals) के विकेंद्र शर्मा ने उसे ऐसा करते देखा तो उसने पुलिस बुला ली। उन्होंने पुलिस से मनोज के खिलाफ चूहा मरने की FIR दर्ज कराने की मांग की। जिसके पश्चात पुलिस आरोपी को पकड़कर कोतवाली ले गई।

मृत चूहा

पुलिस ने इसके बाद मृत चूहे का बरेली के आईवीआरआई में पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट आने के बाद विकेंद्र की तहरीर पर मनोज के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत रिपोर्ट दर्ज की गई। पुलिस हिरासत में उसने गुनाह कबूलते हुए कहा कि वह चूहे से तंग आ गया था, उसके घर का काफी सामान चूहे ने कुतर दिया था। बताया कि गरीबी की मार से वह खुद जूझ रहा है ऐसे में उसके घर में चूहे ने कपड़े भी नहीं छोड़े थे, इसलिए पकड़ में आने के बाद उसने चूहा को पत्थर से बांधकर नाले में फेंक दिया। 

बाद में मनोज को कच्ची जमानत पर छोड़ दिया गया। मनोज घटना के पांचवें दिन अदालत में हाजिर हुआ, जहां से उसको जमानत दे दी गई। पुलिस ने गुना कबूलने के बाद उसपर एफआईआर दर्ज कर अब कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। पुलिस को चार्जशीट तैयार करने में भी चार महीने लग गए। इस मामले की विवेचना के दौरान सात पर्चे काटे गए और 30 पेज की चार्जशीट दाखिल की गई है। आरोपी मनोज का कहना है कि उसको इस बात का अंदाजा नहीं था कि वह महज चूहे को मारने में इतने बड़े जंजाल में फंस जाएगा।

इस मामले में जिला बार एसोसिएशन के महासचिव पवन कुमार गुप्ता ने बताया कि जिन धाराओं में चार्जशीट दाखिल की गई है वह जमानतीय अपराध है। इस अपराध में आरोपी को छह महीने तक की सजा का प्रावधान है। वहीं सीओ सिटी आलोक मिश्रा ने बताया कि चूहा मारने के आरोपी पर पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। उसके खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी गई है।
 

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