यूपी में तंबाकू- सिगरेट बेचने के लिए लेना होगा लाइसेंस‚ आदेश नही मानने वाले दुकानदारों के खिलाफ दर्ज होगा मुकदमा

आँखों देखी
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मथुरा: उत्तर प्रदेश में तंबाकू विक्रेताओं के लिए एक टेंशन भरी खबर सामने आयी है। योगी सरकार ने लखनऊ के बाद अब मथुरा-वृंदावन नगर निगम ने भी तंबाकू विक्रेताओं का पंजीकरण करना अनिवार्य कर दिया है। इस संबंध में जिला प्रशासन द्वारा नोटिफिकेशन जारी करते हुए बताया गया है कि यदि दुकानदार बिना लाइसेंस के बिक्री करते मिले तो उन पर जुर्माना के साथ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी। सूत्रों से जानकारी मिली है कि योगी सरकार अपने इस आदेश को जल्द ही पूरे प्रदेश में जारी करेगी।

इससे पहले मथुरा जिलाधिकारी एवं नगर आयुक्त ने तीन तंबाकू लाइसेंस आवेदकों को लाइसेंस प्रदान जारी करते हुए इसकी शुरूआत की। जानकारी देते हुए प्रशासन ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम नगर निगम लखनऊ तथा द्वितीय चरण में नगर निगम मथुरा-वृन्दावन द्वारा यह लाइसेंस जारी किए जा रहे हैं। नगर आयुक्त अनुनय झा ने जानकारी देते हुए मीडिया को बताया कि नगर निगम क्षेत्र में बिना लाइसेंस तंबाकू बेचना प्रतिबंधित होगा। उलंघन करने वालों का कार्यवाई की जाएगी।

आदेश नही माना तो लगेगा जुर्माना और दर्ज होगा मुकदमा

प्रशासन ने बताया कि स्कूल एवं कॉलेज से 200 मीटर की दूरी तक तंबाकू के लाइसेंस जारी नही किया जाएगा। प्रशासन ने याद दिलाया कि तंबाकू उत्पाद बिना लाइसेंस के बेचना 22 सितंबर 2022 से नगर निगम क्षेत्र में प्रतिबंधित है।  इसके उल्लंघन पर प्रथम बार में 2000 रुपये का जुर्माना व सामग्री जब्त, दूसरी बार में 5000 तथा तीसरी बार में 5000 जुर्माना, सामग्री जब्त के साथ प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी।

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