हापुड़। गैंगरेप के मामले में गलत रिपोर्ट पेश करने पर इंस्पेक्टर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

गत वर्ष 7 अक्टूबर 2023 को हापुड़ में स्थित एक ओयो होटल में अपहरण के बाद सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इस मामले में हापुड़ पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी गौरव और रितिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसके उपरांत मामला न्यायालय पहुंचा।

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हापुड़। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट अदालत में विचाराधीन सामूहिक दुष्कर्म के मामले में गलत रिपोर्ट पेश करना शहर कोतवाल नीरज कुमार को भारी पड़ गया।  अदालत ने कोतवाल नीरज कुमार के खिलाफ धारा 177 के तहत मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। जिसको लेकर पुलिस विभाग में हड़कंप मचा हुआ है।

बता दें कि गत वर्ष 7 अक्टूबर 2023 को हापुड़ में स्थित एक ओयो होटल में अपहरण के बाद सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया था। इस मामले में हापुड़ पुलिस ने कार्यवाही करते हुए आरोपी गौरव और रितिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। इसके उपरांत मामला न्यायालय पहुंचा।

यह मामला अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट के न्यायालय में विचार अधीन है। मामले में शहर कोतवाल नीरज कुमार ने जांच आख्या न्यायालय में प्रस्तुत की‚ आरोप है कि कोतवाल ने न्यायालय को गुमराह करने का प्रयास किया है।

शहर कोतवाल नीरज कुमार के द्वारा एक ही घटनास्थल की अलग-अलग रिपोर्ट प्रस्तुत करने को लेकर अदालत ने मामले को गंभीरता से लिया। कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है कि इंस्पेक्टर नीरज कुमार ने न्यायालय के समक्ष मिथ्या कथन करते हुए आख्या प्रस्तुत की है। विवेचक द्वारा इस मामले में सम्यक रूप से निष्पक्ष विवेचना प्रस्तुत नहीं की है। ऐसे में इंस्पेक्टर नीरज कुमार के खिलाफ धारा 177 के तहत मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं।

न्यायालय के द्वारा शहर कोतवाल के विरुद्ध धारा 177 के तहत मुकदमा दर्ज करने को लेकर हापुड़ पुलिस क्षेत्राधिकारी वरुण मिश्रा का कहना है कि उन्हें मामले की जानकारी नहीं है। हालांकि न्यायालय इस तरह के आदेश देते रहते हैं। ऐसे मामलों में रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। दरअसल आख्या को और स्पष्टीकरण करके प्रस्तुत करना होता है। पुलिस का कार्य अपराधी को कड़ी सजा दिलाना है। हमारा कोई भी अधिकारी आरोपितों को बचाने का प्रयास नहीं कर सकता है। इस मामले को वह देखेंगे।

रिपोर्टर- भूपेंद्र वर्मा

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