संवाददाता: जावेद खान
उत्तर प्रदेश: मेरठ में पूर्व मंत्री याकूब कुरैशी की सील हुई मीट फैक्ट्री पर बैंक ने 9 करोड़ रुपए लोन दे दिया। एसपी सिटी पीयूष सिंह के अनुसार याकूब कुरैशी की फैक्टरी पर मेरठ विकास प्राधिकरण ने 2019 में सील लगा दी थी। इसके बावजूद बैंक ने 2021-22 में याकूब कुरैशी की अलफहीम मीटेक्स कंपनी को 20 करोड़ रुपये का ऋण पास कर दिया था। इसमें नौ करोड़ रुपये बैंक से लिए जा चुके हैं। इसमें बैंक की भूमिका पर सवाल उठने लगे है।
आपको बता दें कि 31 मार्च 2022 को पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की फैक्टरी में अवैध तरीके से मीट पैकिंग का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी संजीदा बेगम व दोनों बेटे इमरान और फिरोज सहित 17 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने याकूब की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली थी। तथा अवैध तरीके से कमाई संपति को गैंगस्टर के तहत जब्तीकरण की कार्रवाई चल रही है। पुलिस ने जब्तीकरण से पहले विधिक राय ली गई।
इसमें पता चला कि याकूब की फैक्टरी और भूमि पर कई साझेदार हैं। इसके चलते कार्रवाई अटक गई है। अब पुलिस याकूब की संपत्ति का हिस्सा अलग से निकालने में जुटी है। एसपी सिटी ने बैंक अधिकारियों से इस बारे में जानकारी मांगी है। पूछा गया कि सील पड़ी फैक्टरी पर कैसे ऋण पास हो गया। बैंक अधिकारियों ने तीन दिन में जवाब देने का समय मांगा है। वहीं, कोर्ट के आदेश से याकूब की फैक्टरी में रखा 58 फीसदी मीट रिलीज किया गया है, जबकि 42 फीसदी मीट को नष्ट करने के आदेश दिए गए हैं।
एसएसपी रोहित सिंह सजवाण का कहना है कि अलफहीम मीटेक्स कंपनी में याकूब सहित उनके कई रिश्तेदार साझेदार हैं, जो गैंगस्टर के मुकदमे में नामजद नहीं हैं। इसलिए संपत्ति के हिस्सों के बारे में पता किया जा रहा है। फिलहाल गैंगस्टर 14 (ए) के तहत करोड़ों रुपये की संपत्ति को जब्त करने की कार्रवाई अटक गई है।