इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड में सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर की फांसी को किया रद्द

Manoj Kumar
3 Min Read

निठारी कांड: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने चर्चित निठारी कांड में आरोपी सुरेंद्र कोली और मनिंदर सिंह पंढेर को सीधे तौर पर कोई सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पर बारी कर दिया है। कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को 12 और मनिंदर सिंह पंढेर को दो मामलों में मिली फांसी की सजा को हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया। कई दिनों की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति एसएएच रिजवी की अदालत ने सोमवार फैसला सुनाया। 

यह है प्रकरण

दरअसल यह मामला वर्ष 2005-06 के बीच का है। नोएडा के सेक्टर-20 थाने में नौकरी की तलाश में घर से निकली एक युवती के पिता ने अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस जांच में निठारी में रहने वाले मनिंदर सिंह पंढेर और उसके नौकर सुरेंद्र कोली का नाम प्रकाश में आया था। पुलिस ने मोनिंदर सिंह पंढेर की कोठी के पीछे बने नाले से दर्जनों कंकाल बरामद किए गए थे। जो महिलाओं और बच्चों के साबित हुए थे। पुलिस ने कोठी मालिक मोनिंदर सिंह और उसके नौकर सुरेंद्र कोली को आरोपी बनाया। पुलिस से मामला सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया। सीबीआई ने दोनों के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और हत्या के कुल 16 मामले दर्ज किए थे।

गाजियाबाद स्थित सीबीआई कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को एक दर्जन से अधिक मामले में फांसी की सजा सुनाई। कोली पर आरोप था कि वह पंढेर कोठी का केयरटेकर था और लड़कियों को लालच देकर कोठी में लाता था। वह उनसे दुष्कर्म कर हत्या कर देता था। लाश के टुकड़े कर बाहर फेंक आता था। इस दौरान निठारी गांव की दर्जनों लड़कियों गायब हुई थी। हालांकि, फांसी की सजा के क्रियान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। कोली ने फांसी की सजा के सभी आदेशों को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दे रखी थी।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निठारी कांड के आरोपी मनिंदर सिंह पंढेर व सुरिंदर कोली को फांसी की सजा के खिलाफ अपीलों पर दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित कर लिया था। सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सीधे तौर पर कोई सबूत और गवाह नहीं होने के आधार पर दोषियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने सुरेंद्र कोली को 12 और मनिंदर सिंह को 2 मामलों ने बरी किया। इस फैसले से सीबीआई को बड़ा झटका लगा है। मोनिंदर सिंह पंढेर की वकील मनीषा भंडारी ने बताया कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोनिंदर सिंह पंढेर को उसके खिलाफ दो अपीलों में बरी कर दिया है। उसके खिलाफ कुल 6 मामले थे।

Share This Article