Saharanpur: हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद बुजुर्ग को जेल भेजने के मामले में दरोगा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अदालत ने दरोगा समेत चार के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दरोगा पर 50 हजार रुपये की मांग पूरी न होने पर जेल भेजने के आरोप हैं।
मामला थाना कुतुकशेर क्षेत्र का है। क्षेत्र निवासी नूर अहमद के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया था। नूर अहमद ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की थी, जिसकी सुनवाई करते हुए होईकार्ट ने नूर अहमद के खिलाफ कोई प्रपीडात्मक कार्रवाई न करने के आदेश जारी किए थे। इसके बावजूद विवेचक दरोगा अशोक कुमार ने नूर अहमद से दो जमानती और एक लाख रुपये सरकारी खजाने में जमा कराने को कहा।
दरोगा ने 50 हजार रुपये की मांग की। लेकिन, जब नूर अहमद ने पैसे देने से इंकार कर दिया तो पुलिस ने उसे जेल भेज दिया। नूर अहमद ने सलीम, रईस, पप्पू व मुन्नू और दरोगा अशोक यादव के खिलाफ सीजेएम कोर्ट में 156(3) के तहत याचिका दाखिल की थी। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए दरोगा समेत सभी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिए। अदालत ने 24 घंटे के अंदर मुदकमा दर्ज कर आख्या अदालत को सौंपने के निर्देश दिए।