मानहानि मामले में राहुल गांधी को सुल्तानपुर कोर्ट से मिली जमानत, जानें पूरा मामला

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मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी: को आज सुल्तानपुर कोर्ट ने जमानत दे दी. राहुल गांधी को 25,000 रुपये की दो जमानत राशि पर जमानत मिली. इससे पहले आज सुबह राहुल कोर्ट में पेश हुए. यह मामला 4 अगस्त, 2018 को एक भाजपा नेता द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे से संबंधित है। इस मामले में राहुल गांधी को सुल्तानपुर की सिविल कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया गया था।

2018 में दायर किया गया था मानहानि का केस

रिपोर्ट्स के मुताबिक, बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने 2018 में बेंगलुरु में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ कथित तौर पर “आपत्तिजनक” टिप्पणी करने के लिए गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दायर किया था। वह कांग्रेस नेता द्वारा तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह के कार्यकाल के दौरान एक हत्या के मामले में भाजपा की संलिप्तता का आरोप लगाने वाली टिप्पणियों का जिक्र कर रहे थे। बीजेपी नेता का दावा है कि राहुल गांधी के बयान से चार साल पहले अमित शाह को 2005 के फर्जी मुठभेड़ मामले में मुंबई की विशेष सीबीआई अदालत ने बरी कर दिया था.

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दोषी साबित होने पर उन्हें दो साल की सजा हो सकती है

बीजेपी नेता विजय मिश्रा ने कहा था कि राहुल गांधी ने बेंगलुरु में अमित शाह पर आरोप लगाया था कि वह हत्यारे हैं. जब मैंने ये आरोप सुने तो मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मैं 33 साल से पार्टी के लिए काम कर रहा हूं. मैंने अपने वकील के माध्यम से इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई।’ यह मामला 4 अगस्त, 2018 को सुल्तानपुर में जिला और सत्र एमपी/एमएलए अदालत के समक्ष दायर किया गया था। विजय मिश्रा की ओर से पेश वकील ने कहा था कि अगर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी अदालत द्वारा दोषी साबित होते हैं, तो उन्हें अधिकतम सजा सुनाई जा सकती है। दो साल।

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