पोर्न वीडियो के बारे में BJP को पहले से थी जानकारी? फिर भी प्रज्वल रेवन्ना के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे PM मोदी

आँखों देखी
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रेवन्ना के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे पीएम मोदी (फाइल फोटो)
रेवन्ना के पक्ष में चुनाव प्रचार करने पहुंचे पीएम मोदी (फाइल फोटो)

New delhi: पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा के पोते और बीजेपी केे सहयोगी दल JDS नेता प्रज्वल रेवन्ना के सेक्स स्कैंडल ने पूरे देश में सनसनी मचा दी है. रेवन्ना के अब तक अलग-अलग लड़कियों संग 2900 से ज्यादा अश्लील वीडियो क्लिप की जानकारी सामने आ चुकी है. जांच एजेंसी को एक पेन ड्राइव मिली है जिसमें ढाई हजार से ज्यादा रेवन्ना से जुड़े अश्लील वीडियो हैं. अब जनता दल सेक्युलर (JDS) ने कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से सस्पेंड कर दिया है.

इस मामले में बड़ी जानकारी यह सामने आ रही है कि प्रज्वल रेवन्ना की पार्टी के सभी नेताओ को उसके पोर्न वीडियो के बारे में पहले से ही जानकारी थी। खास बात यह है कि JDS की सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के कई बड़े नेताओं को भी प्रज्वल रेवन्ना की करतूतो के बारे में पहले से ही खबर थी। कुछ नेताओ ने उसे टिकट देने से भी मना किया था। इन सबके बावजूद से टिकट दिया गया और खुद प्रधानमंत्री ने उसके लिए प्रचार लिया। पीएम मोदी ने तो प्रज्वल रेवन्ना का नाम लेते हुए उसके पक्ष में लोगों से वोट करने की अपील की थी। सवाल यह है कि क्या पीएम को प्रज्वल रेवन्ना के बारे में सही जानकारी नही दी गई थी‚ या सब कुछ पता होते हुए भी पीएम ने प्रज्वल रेवन्ना के पक्ष में चुनाव प्रचार किया। इसको लेकर विपक्ष लगातार बीजेपी पर हमलावर है।

रेवन्ना अपने अश्लील वीडियो वायरल होने के बाद देश छोड़कर जर्मनी भाग गया है। हालांकि उसने आरोप लगाया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में उसकी छवि को खराब करने के लिए फर्जी वीडियो को फैलाया जा रहा है. चूंकि देवगौड़ा की पार्टी इस लोकसभा चुनाव में एनडीए की सहयोगी है इसलिए कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दल सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं.

वहीं  रेवन्ना की गिरफ्तारी को लेकर लोग सड़को पर उतरे हुए हैं। रेवन्ना के साथ-साथ उसके पिता को दोषी ठहराया गया है।  चौतरफा दबाव के बाद इस मामले में रेवन्ना के खिलाफ एसआईटी जांच तेज कर दी गई है और कर्नाटक के हासन में 2 केस दर्ज किए गए है।
प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ जो FIR दर्ज की गई है उसमें आईपीसी की धारा 354ए, 354डी, 506, 509 लगाई गई है. अब हम आपको बताते हैं कि आईपीसी की इन धाराओं में अगर रेवन्ना दोषी दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें अधिकतम कितनी और किस प्रकार की सजा हो सकती है.

आईपीपीसी की धारा 354ए के तहत यौन उत्पीड़न का आरोप लगता है जिसमें दोषी पाए गए शख्स को अधिकतम 3 साल जेल की सजा और उस पर जुर्माना लग सकता है. वहीं रेवन्ना के खिलाफ धारा 354डी भी लगाई गई है जिसका मतलब गलत नियत से किसी महिला का पीछा करना होता है. इस धारा के तहत दोषी पाए जाने पर अधिकतम 5 साल जेल की सजा और जुर्माना लग सकता है.

वहीं रेवन्ना पर आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी देना) के तहत उन्हें अधिकतम 7 साल जेल और जुर्माने की सजा मिल सकती है जबकि धारा 509 के तहत किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में उन्हें अधिकतम तीन साल जेल की सजा और जुर्माना लग सकता है.

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