Same Gender Marriage: समान-लिंग विवाह को कानूनी मान्यता देने के लिए एक याचिका उच्चतम न्यायालय में है। चीफ जस्टिस डीआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही है. इस बीच रविवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) इसके खिलाफ उतर आई है। बीसीआई ने समलैंगिक विवाह को वैध बनाने के विरोध में एक प्रस्ताव पारित किया है।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपने प्रस्ताव में कहा कि संयुक्त सत्र की सर्वसम्मत राय थी कि समान-सेक्स विवाह के मुद्दे की संवेदनशीलता को देखते हुए विविध सामाजिक और धार्मिक पृष्ठभूमि के हितधारकों के एक स्पेक्ट्रम को ध्यान में रखते हुए, सलाह दी गई है। विभिन्न सामाजिक-धार्मिक समूहों को शामिल करते हुए एक विस्तृत परामर्श प्रक्रिया के बाद इसे सक्षम विधायिका द्वारा तय किया जाना चाहिए।
बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा ने कहा, “देश के सामाजिक-धार्मिक ढांचे को देखते हुए, हमने सोचा कि यह (समान-लिंग विवाह) हमारी संस्कृति के खिलाफ है।” अदालतें इस तरह के फैसले नहीं लेंगी। इस तरह की कार्रवाइयाँ कानून की प्रक्रिया के माध्यम से होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था- सोमवार को आखिरी बहस होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 19 अप्रैल को लगातार तीसरे दिन सुनवाई करते हुए आगे की दलीलों के लिए 13 वकीलों के नाम सूचीबद्ध किए थे. साथ ही कहा कि याचिकाकर्ताओं की ओर से दलीलें सोमवार को समाप्त होंगी। इसके लिए वकीलों को आपस में चर्चा कर समय का बंटवारा करना चाहिए।
बता दें कि इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पैरवी कर रहे हैं. जबकि याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकल रोहतगी और अभिषेक मनु सिंघवी बहस कर रहे हैं। बता दें कि केंद्र सरकार सुनवाई का विरोध कर रही है. केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को कुदरत के खिलाफ करार दिया है।
सीजेआई की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय बेंच याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। जिसमें जस्टिस एसके कौल, जस्टिस रविंदर भट्ट, जस्टिस हेमा कोहली और जस्टिस पीएस नरसिम्हा शामिल हैं।
21 पूर्व जजों ने विरोध जताया था।
29 मार्च को, देश के पूर्व न्यायाधीशों के एक समूह ने समलैंगिक विवाह का विरोध करते हुए चार पन्नों का एक खुला पत्र लिखा। जिसमें 21 पूर्व जजों ने कहा कि जो लोग इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में उठा रहे हैं, हम उनसे सम्मानपूर्वक अनुरोध करते हैं कि वे भारतीय समाज और संस्कृति के हित में ऐसा करने से बचें. इसके परिणाम विनाशकारी होंगे।
भारत में शादी सिर्फ इच्छा पूर्ति नहीं है।
पूर्व जजों ने कहा था कि भारत में शादी सिर्फ शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं है। बल्कि यह दोनों परिवारों के बीच सामाजिक, धार्मिक और कर्मकांड एकता पैदा करता है। समाज के विकास के लिए, दो विपरीत लिंगों के बीच विवाह के संतान आवश्यक हैं, लेकिन दुर्भाग्य से, कुछ समूह जो विवाह के महत्व को नहीं जानते हैं, उन्होंने समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने मांग की कि इसका पुरजोर विरोध किया जाए।