Delhi School News: मनमाने तरीके से फीस में बढ़ोतरी और नियमों की अवहेलना करने पर दिल्ली सरकार ने कड़ा कदम उठाया है। केजरीवाल सरकार ने डीपीएस स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है। मान्यता रद्द होने के बाद अब डीपीएस रोहिणी स्कूल में 2023-24 सत्र के लिए एडमिशन नहीं हो सकेंगे।
सरकार की ओर से बताया गया है कि शिक्षा शिक्षा निदेशालय ने फीस बढ़ोतरी की शिकायतों के बाद डीपीएस रोहिणी स्कूल को नोटिस जारी किया था। इस नोटिस का स्कूल की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया जिसके चलते कार्रवाई करते हुए शिक्षा निदेशालय ने स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है।
दिल्ली शिक्षा निदेशालय के आदेश के अनुसार मान्यता रद्द होने के बाद फिलहाल वहां पढ़ रहे बच्चों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सत्र 2022- 23 कंप्लीट होने के बाद ही स्कूल की मान्यता निरस्त होने का आदेश प्रभावी होगा। इस सत्र के बाद स्कूल में पढ़ रहे बच्चों की अभिभावको की सहमति के आधार पर डीपीएस सोसाइटी के दूसरे स्कूलों अथवा पास के सरकारी स्कूलों में दाखिल कराया जा सकता है।
दिल्ली सरकार ने यह भी कहा है कि अगर किसी पेरेंट्स ने बढ़ी हुई फीस का भुगतान कर दिया है तो डीपीएस स्कूल को वह फीस तत्काल प्रभाव से वापस करनी होगी। इसके साथ-साथ स्कूल के टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ को भी डीपीएस सोसायटी के अन्य स्कूलों में एडजस्ट करना होगा। आपको बता दें कि डीपीएस रोहिणी स्कूल दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) की आवंटित जमीन पर स्थित है. डीडीए के तय नियमों के अनुसार, सरकारी जमीन पर निर्मित स्कूलों को किसी भी फीस वृद्धि से पहले निदेशक (शिक्षा) से पूर्व अनुमोदन लेना आवश्यक है, जो डीपीएस रोहिणी ने नहीं किया था।