उत्तर प्रदेश: बहुचर्चित उमेश पाल अपहरण केस में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद समेत तीनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। तीनों दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि उमेश पाल के परिवार को देनी होगी। 17 साल बाद उमेश पाल अपहरण केस में कोर्ट ने फैसला सुनाया है। वहीं पहली बार किसी मामले में अतीक अहमद को सजा हुई है।
अतीक अहमद एवं दिनेश पासी को 147, 148, 149, 341, 342, 364अ, 120बी में दोषी करार दिया गया है। अतीक अहमद को उम्रकैद की सजा के बाद अतीक के वकील ने कहा है कि वह हाईकोर्ट में फैसले को चुनौती देंगे। फिलहाल अतीक को प्रयागराज के नैनी जेल में रखा गया है।अतीक अहमद के वकील ने दावा किया है कि अतीक को वापस साबरमती जेल भेजा जाएगा।