Hapur News: दहेज हत्या के पत्नी की हत्या करने वाले पति और उसके 3 साथियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तत्वरित प्रथम ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अलग-अलग राशि का अर्थ दंड जुर्माना भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता मुकेश कुमार त्यागी ने बताया कि गांव सोलाना थाना धौलाना निवासी श्रीपाल ने अपनी पुत्री प्रीति का विवाह 20 अप्रैल 2017 को अनिल पुत्र सोमपाल निवासी पचगांव थाना भावनपुर मेरठ के साथ किया था।
श्रीपाल के द्वारा शादी में दिए गए दान दहेज से ससुराल पक्ष के लोग संतुष्ट नहीं थे। उसकी पुत्री के साथ मारपीट करते थे] जिसके चलते प्रीति को 2 माह की पुत्री के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिया। वह अपने मायके में रहने लगी। इसी बीच 7 जुलाई 2019 को अनिल ने प्रीति को फोन करके धौलाना बुलाया था।
जब वह देर शाम तक घर नहीं पहुंची तो उसकी तलाश शुरू की गई। जिस पर उन्हें पता चला कि उसकी पुत्री प्रीति का शव पिलखुवा रोड राजवाहे के पास जंगल में पड़ा है। जिसको लेकर पुलिस ने दहेज हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया।
मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश त्वरित प्रथम कोर्ट में चल रही थी। मामले में गवाह और सबूतों के मद्देनजर दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायाधीश राखी चौहान ने पति अनिल सहित कुलदीप एवं वरुण को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ तीनों पर अलग-अलग राशि का अर्थदंड जुर्माना भी लगाया है।
रिपोर्टर भूपेंद्र वर्मा