संवाददाता: कपिल कुमार
उत्तर प्रदेश: गाजियाबाद जिले के सिटी फॉरेस्ट में 5 साल की मासूम बच्ची की हत्या करने के बाद उसकी लाश के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी को अदालत ने फांसी की सजा सुनाई है। अदालत ने उसके ऊपर 20 हजार के अर्थदंड भी लगाया है। अदालत ने आरोपी सोनू गुप्ता (20) को कल शुक्रवार को ही दोषी करार दिया था। आरोपी ने कोर्ट में कुबूल किया कि बच्ची के साथ दरिंदगी उसने ही की थी। बच्ची का शव पुलिस को दो दिन बाद मिला था।
गाजियाबाद जिले के साहिबाबाद थाना क्षेत्र
के न्यू करहेड़ा इलाके में 1दिसंबर को दोपहर लगभग एक बजे 5 वर्षीय मासूम बच्ची को उसकी दादी स्कूल से लेकर आई थी। परिवार के लोग घर के अंदर खाना खा रहे थे और बच्ची घर के बाहर खेल रही थी। तभी आरोपी सोनू गुप्ता ने घर के बाहर से बच्ची का अपहरण कर सिटी फॉरेस्ट ले गया। वहां एक सुनसान जगह जाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया तो मासूम ने इसका विरोध किया। बताया गया की आरोपी ने उसकी हत्या कर शव के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देकर उसने बच्ची की लाश वहीं छुपा दी।
पुलिस के अनुसार, सिटी फॉरेस्ट में एक लगभग 5 वर्षीय मासूम बच्ची की क्षत विक्षत लाश मिली थी। पुलिस ने इस रेप एंड मर्डर केस की छानबीन शुरू की लेकिन कई दिनों तक पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा। जांच पड़ताल के दौरान पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज हाथ लगा। फुटेज में आरोपी मासूम बच्ची को ले जा रहा था। पुलिस ने आरोपी की पहचान उसे गिरफ्तार कर लिया। मामले की सुनवाई गाजियाबाद की पॉक्सो स्पेशल कोर्ट में हुई। शुक्रवार को अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा के लिए आगे की तारीख दे दी।
शनिवार को अदालत ने आरोपी को फांसी का ऐलान करते हुए 20 हजार का जुर्माना भी लगाया। विशेष लोक अभियोजक संजीव बखारवा ने बताया कि आरोपी सोनू गुप्ता बालिग है और नंदग्राम क्षेत्र की एक कॉलोनी में रहता है। अदालत में सोनू गुप्ता की सजा पर सुनवाई के लिए मृतक मासूम बच्ची का पूरा परिवार मौजूद था। मामले में कुल 16 गवाह पेश किए गए। सोनू गुप्ता को सजा दिलाने में पुलिस द्वारा दिए गए साक्ष्य अहम रहे।