नाबालिग का अपहरण कर रेप करने वाले दोषी को कोर्ट ने जुर्माना लगाते हुए सुनाई 10 साल की सजा

आँखों देखी
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Hapur: हापुड़ में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत ने नाबालिग बच्ची का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी को 10 साल के कारावास की सजा सुनाते हुए दोषी को 11 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

विदित रहे कि बहादुरगढ़ क्षेत्र के एक गांव के व्यक्ति ने थाने में तहरीर दी थी। जिसमें उसने कहा कि 22 फरवरी 2019 को उसकी 16 वर्षीय पुत्री घर से शौच के लिए खेत पर जा रही थी। रास्ते में पहले से ही घात लगाकर बैठा गुड्डू उसकी पुत्री का अपहरण कर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

पुलिस ने मामले में रिपोर्ट दर्ज कर अपहरण पीड़िता को बरामद कर लिया था। पुलिस ने मामले में तत्परता से चार्जशीट दाखिल की। तभी से मामले की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की अदालत में चल रही थी। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश श्वेता दीक्षित ने आरोपी गुड्डू को दोषी करार देते हुए दस साल के कारावास की सजा के साथ 11 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
रिपोर्टर भूपेंद्र वर्मा

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