गढ़मुक्तेश्वर तहसील के अंतर्गत आने वाले गांव सदरपुर मे 7 वर्षीय मासूम बच्चे की धारदार हथियार से प्रहार कर हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने हत्यारे को दोषी करार देते हुए बीस हजार रूपए का अर्थदंड भी लगाया है।
बता दें कि गढ़मुक्तेश्वर क्षेत्र के सदरपुर में लगभग 5 वर्ष पूर्व हत्या आरोपी बिजेंद्र के द्वारा 7 वर्षीय बच्चे को दाव से काट कर दो टुकड़ों में की गई थी। हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम ने निर्णय सुनाया। वहीं न्यायाधीश विपिन कुमार द्वितीय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद कहा कि मामला बेहद गंभीर प्रकृति का है।
आरोपी बिजेंद्र द्वारा गांव में 7 वर्षीय बच्चे के सिर पर धारदार हथियार से प्रहार कर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। इसलिए अभियुक्त बिजेंदर को हत्याकांड का दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा के दंडादेश से दंडित किया जाता है। साथ ही दोषी पर 20000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
रिपोर्टर भूपेंद्र वर्मा