UP Nikai Chunav OBC Reservation: उत्तर प्रदेश (UP) में होने जा रहे निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में योगी सरकार (Yogi government) को बड़ी राहत मिली है. बुधवार (4 जनवरी, 2023) को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में हाईकोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक लगा दी।
सुप्रीम कोर्ट ने इसके साथ ही अन्य पक्षों को भी नोटिस कर तीन सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है. आपको बता दें कि हाईकोर्ट ने पिछले साल 27 दिसंबर को राज्य सरकार द्वारा जारी ओबीसी अधिसूचना को रद्द कर दिया था.
बुधवार को इस मामले की सुनवाई कर रहे मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग को स्थानीय निकायों में कोटा देने के लिए ओबीसी के राजनीतिक पिछड़ेपन पर 31 मार्च तक एक रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि ओबीसी आयोग का गठन कर दिया गया है और वह मार्च तक अपना काम पूरा कर लेगा।
यह भी पढ़ें- SUPREME COURT DEMONETISATION JUDGMENT: नोटबंदी पर सरकार के पक्ष में दिया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला‚ सभी याचिकाएं खारिज
आपके बता दें कि बीते महीने 27 दिसंबर को हाईकोर्ट ने नगरीय निकायों के चुनावों में ओबीसी के लिए आरक्षण पर रोक लगा दी थी। कोर्ट सरकार द्वारा निर्धारित किए गए आरक्षण के लिए मसौदा अधिसूचना को खारिज कर दिया गया था। पीठ ने चुनाव आयोग को तत्काल चुनाव के लिए अधिसूचना जारी करने का भी आदेश दिया। यह आदेश 17 नगर निगमों के महापौरों, 200 नगर परिषदों के अध्यक्षों और 545 नगर पंचायतों के अध्यक्षों के लिए आरक्षित सीटों की अंतिम सूची जारी करने के राज्य सरकार के कदम को चुनौती देने वाली याचिका के बाद आया है।