कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया और सुरजेवाला पर कोर्ट ने लगा दिया जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला

आँखों देखी
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कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला समेत कई अन्य कांग्रेस नेताओं को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की 2022 में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। साथ ही कोर्ट ने सीएम सिद्धारमैया को 6 मार्च को सांसदों/विधायकों के लिए विशेष अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। आइए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला है।

इस मामले में कोर्ट ने कार्रवाई की

कांग्रेस नेताओं ने वर्ष 2022 में तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग करते हुए कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। बोम्मई के आवास का घेराव करने के लिए कांग्रेस नेताओं द्वारा विरोध मार्च निकालने के बाद सिद्धारमैया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में आज कर्नाटक हाई कोर्ट ने ये कार्रवाई की है.

आप विरोध क्यों कर रहे थे?

दरअसल, कर्नाटक के एक ठेकेदार संतोष पाटिल ने तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा पर उनके गांव में एक सार्वजनिक कार्य पर 40 प्रतिशत कमीशन मांगने का आरोप लगाया था। इसके बाद ठेकेदार ने आत्महत्या कर ली. इस मुद्दे को लेकर सिद्धारमैया समेत कई अन्य कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया था.

इन नेताओं पर लगा जुर्माना

पुलिस के मुताबिक, यह मामला कांग्रेस नेताओं द्वारा सड़क जाम करने और यात्रियों को परेशान करने से जुड़ा है. कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस मामले में सीएम सिद्धारमैया, कांग्रेस महासचिव और पार्टी की कर्नाटक इकाई के प्रभारी रणदीप सिंह सुरजेवाला, मंत्री एमबी पाटिल और रामलिंगा रेड्डी पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. कोर्ट ने कहा कि जन प्रतिनिधियों को नियमों का पालन करना चाहिए.

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