ज्ञानवापी के वुजूखाना के सर्वेक्षण मामले में मुस्लिम पक्ष को नोटिस जारी, इलाहाबाद हाईकोर्ट में हुई सुनवाई

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ज्ञानवापी
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राखी सिंह की पुनरीक्षण याचिका पर बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को नोटिस जारी किया। वादी राखी सिंह ने वाराणसी कोर्ट द्वारा 21 अक्टूबर 2023 को दिए गए फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के अंदर शिवलिंग को छोड़कर वुजूखाना का सर्वेक्षण करने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को निर्देश देने से इनकार कर दिया था. . . अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को यह नोटिस जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की अदालत ने जारी किया है.

याचिका में शौचालय के सर्वे की भी मांग

राखी सिंह श्रृंगार गौरी पूजा अर्चना मुकदमे में वादी में से एक हैं और मामला वाराणसी की जिला अदालत में लंबित है। वाराणसी कोर्ट में दायर अपनी अर्जी में राखी सिंह की प्राथमिक दलील यह थी कि विवादित संपत्ति के धार्मिक चरित्र का निर्धारण करने के लिए, शिवलिंग को छोड़कर वुजूखाना का सर्वेक्षण करना आवश्यक है। जिस तरह एएसआई ने बाकी विवादित परिसर का सर्वे किया है, उसी तरह वुजूखाना का भी सर्वे कराने की मांग याचिका में की गई है. तर्क दिया गया है कि वजूखाना के सर्वेक्षण से 15 अगस्त 1947 की स्थिति का सटीक पता चल जाएगा।

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शिवलिंग मिलने के दावे के बाद वजुखाना को सील कर दिया गया

आपको बता दें कि शिवलिंग मिलने के दावे के बाद वाराणसी के सिविल जज के आदेश पर मई 2022 में वजूखाना को सील कर दिया गया था. याचिका के जरिए वाराणसी के जिला जज के 21 अक्टूबर 2023 के फैसले को चुनौती दी गई है. जिला जज ने पिछले साल दिए अपने फैसले में वजूखाना के सर्वे का आदेश देने से इनकार कर दिया था.

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