सिविल एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने एयर इंडिया और स्पाइसजेट को जोरदार झटका दिया है। कम विजिबिलिटी की स्थिति में बुधवार को फ्लाइट ऑपरेशन में पायलटों की रोस्टिंग में चूक के लिए 30-30 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है। भाषा की खबर के मुताबिक, एक अधिकारी ने कहा कि दिसंबर 2023 के लिए शिड्यूल एयरलाइनों द्वारा पेश किए गए फ्लाइट डिले/कैंसिलेशन/डायवर्जन से जुड़ा डेटा का विश्लेषण करने के बाद, डीजीसीए ने यह एक्शन लिया। रेगुलेटर ने पाया कि एयर इंडिया और स्पाइसजेट ने कुछ फ्लाइट्स के लिए कैट II/III और एलवीटीओ योग्य पायलटों को रोस्टर नहीं किया।
डीजीसीए ने दिसंबर में भी दिया था एक और मामले में नोटिस
खबर के मुताबिक, CAT II/III कम विजिबिलिटी की स्थिति में फ्लाइट के संचालन से संबंधित है। LVTO का मतलब कम दृश्यता वाले टेक-ऑफ से है। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा जारी दो आदेशों के मुताबिक, एयर इंडिया और स्पाइसजेट पर 30-30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस महीने की शुरुआत में, डीजीसीए ने दिसंबर के आखिर में दिल्ली एयरपोर्ट पर घने कोहरे के बीच विभिन्न उड़ानों के मार्ग परिवर्तन के बाद, कम दृश्यता की स्थिति में काम करने के लिए प्रशिक्षित पायलटों को तैनात नहीं करने के लिए एयर इंडिया और स्पाइसजेट को कारण बताओ नोटिस जारी किया था।
पिछले साल 25-28 दिसंबर के दौरान घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन काफी प्रभावित हुआ था और विभिन्न एयरलाइनों की लगभग 60 फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया था।