Kairana news: गैंगेस्टर एक्ट के मामले में चित्रकूट की जेल में बंद सपा विधायक नाहिद हसन को बुधवार को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। हाईकोर्ट में जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद न्यायमूर्ति ने विधायक को गैंगस्टर के मामले में जमानत दी है। विधायक को हाईकोर्ट से राहत मिलने पर समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई है।
आपको बता दें कि 15 जनवरी 2022 को कैराना पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के मामले में वांछित होने के चलते समाजवादी पार्टी के विधायक नाहिद हसन को गिरफ्तार कर पेशी के बाद जेल भेजा गया था। स्थानीय कोर्ट से जमानत अर्जी खारिज कर दी गई थी, जिसके बाद जमानत के लिए हाईकोर्ट में अर्जी लगाई गई थी।
पुलिस प्रशासन ने जिला कारागार से लगभग दो माह पूर्व विधायक नाहिद हसन को चित्रकूट की जेल में भेजा दिया था। बताया जा रहा है कि बुधवार को हाईकोर्ट में नाहिद हसन की गैंगस्टर एक्ट के मामले में जमानत अर्जी पर सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति ने जमानत दे दी है।
क्या है विधायक पर आरोप मामला
वर्ष 2018 में कैराना के मोहल्ला अफगानन निवासी मोहम्मद अली ने कैराना सपा विधायक नाहिद हसन व उनकी माता पूर्व सांसद तबस्सुम हसन, महमूद, अरशद, इरफान, नोशाद व कय्यूम सहित कुछ अज्ञात के खिलाफ धारा 420, 379, 427, 504, 506, 406, 457, 380, 352, 323 व 120 बी के तहत कोतवाली कैराना में दर्ज किया गया था।