मानहानि मामले में राहुल गांधी को 13 अप्रैल तक मिली जमानत‚ 3 मई को होगी अगली सुनवाई

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कोर्ट में जाते हुए राहुल गांधी
कोर्ट में जाते हुए राहुल गांधी

Gujrat: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सूरत की अदालत ने फौरी राहत प्रदान करते हुए 13 अप्रैल तक जमानत दे दी है।  राहुल गांधी ने सोमवार को अपनी सजा के खिलाफ सूरत की सत्र अदालत में अर्जी दाखिल की थी।  कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 3 मई की तारीख घोषित की है।

इस दौरान राहुल गांधी जब कोर्ट में पहुंचे तो उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी मौजूद थी।  आपको बता दें कि सूरत की एक सीजीएम कोर्ट ने मानहानि मामले में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी।  हालांकि उनके पास इस फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 1 महीने का समय है।

सजा के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता निरस्त कर दी गई थी।  कोर्ट के फैसले को चुनौती देने के लिए राहुल गांधी ने सोमवार को सूरत की सत्र अदालत में याचिका दायर कर फैसले को चुनौती दी थी।  यह पूरा मामला साल 2019 का है।  राहुल गांधी ने एक चुनावी सभा के दौरान मोदी के खिलाफ आपत्तीजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था।  इस मामले को लेकर गुजरात के एक बीजेपी नेता द्वारा सीजीएम कोर्ट में मुकदमा दायर किया गया था।  जिसकी सुनवाई करते हुए 23 मार्च को सीजेएम कोर्ट ने धारा 504 के तहत राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई थी। 

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