इंदौर: 15 साल के नाबालिक लड़के के साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाने पर 19 वर्षीय युवती को 10 साल की सजा

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सांकेतिक चित्र (साभार सोशल मीडिया)
सांकेतिक चित्र (साभार सोशल मीडिया)

Indore:  मध्यप्रदेश के इंदौर जनपद से एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। इंदौर की एक अदालत ने नाबालिक लड़के के साथ दुष्कर्म करने के आरोप में 19 साल की एक लड़की को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। लड़की पर आरोप है कि उसने किशोर का अपहरण किया और बहला-फुसलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाए। कोर्ट ने लड़की पर सजा के साथ-साथ जुर्माना भी लगाया है। 

जानकारी के अनुसार घटना करीब तीन साल पुरानी है‚ जिसका फैसला 15 मार्च को आया है।  पीड़ित लड़के की मां ने 5 नवंबर 2018 को इंदौर के बाणगंगा थाने में शिकायत दर्ज शिकायत दर्ज कराते हुए कहा था कि 3 नवंबर 2018 से उसका 15 वर्षीय बेटा घर से लापता है। 

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महिला ने बताया कि उसने बेटे को दूध लेने के लिए भेजा था‚  लेकिन शाम तक बेटा वापस नहीं लौटा तो महिला ने बेटे के अपहरण की आशंका जताते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर पुलिस किशोर की तलाश में जुटी हुई थी।  पुलिस कार्रवाई के दौरान एक युवती का नाम सामने आया‚ जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने बताया कि राजस्थान की रहने वाली 19 वर्षीय लड़की ने धोखे से लड़के को अपने जाल में फंसाया और उसे गुजरात ले गई।  आरोप है कि लड़की ने किशोर को एक टाइल फैक्ट्री में जबरन नौकरी करने के लिए मजबूर भी किया।  साथ ही उससे जबरन शारीरिक संबंध भी बनाए।

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लड़के ने भी लड़की पर रोजाना शारीरिक संबंध बनाने का आरोप लगाया है।  लड़के के बयानों के आधार पर पुलिस ने लड़की को गिरफ्तार करते हुए पॉस्को-एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया।  मेडिकल जांच के दौरान भी आरोपों की पुष्टि हो गई।  जिला अभियोजन अधिकारी संजय श्रीवास्तव ने इस मामले में जानकारी देते हुए कहा कि लड़की ने नाबालिक लड़के को फोन कर कहा था कि उसका अपने घर वालों से झगड़ा हो चुका है‚  इसलिए वह उसके साथ रहना चाहती है।

अधिकारी ने बताया कि नाबालिक लड़के को बहला-फुसलाकर आरोपी लड़की गुजरात ले गई। जहां उसे एक कंपनी में काम करने को मजबूर किया।  साथ ही उससे शारीरिक संबंध भी बनाए।  मामले में सुनवाई के दौरान कोर्ट ने 15 मार्च को अपना फैसला सुनाते हुए लड़की को दोषी करार दिया और उसे 10 साल की सजा सुनाई।  कोर्ट ने लड़की पर 3000 रूपए का जुर्माना भी लगाया है। 

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