लाक्षागृह और मजार विवाद: बागपत में हिंदू पक्ष को मिली बड़ी जीत, 100 बीघे जमीन और मजार पर मिला मालिकाना हक.

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बागपत: यूपी के बागपत से एक बड़ी खबर सामने आई है. लाक्षागृह और मजार विवाद पर एडीजे कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. इस फैसले में 100 बीघे जमीन और कब्र पर मालिकाना हक हिंदू पक्ष को दिया गया है. इस मामले में हिंदू पक्ष के 10 से ज्यादा गवाहों ने गवाही दी थी. सिविल जज शिवम द्विवेदी ने मुस्लिम पक्ष का मुकदमा खारिज कर दिया. आपको बता दें कि पिछले 50 साल से हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष के बीच मुकदमा चल रहा था.

क्या है पूरा मामला?

यूपी के बागपत के बरनावा में लाक्षागृह बनाया गया था। इस मुद्दे पर हिंदू और मुस्लिम पक्षों के बीच 50 साल से ज्यादा समय तक विवाद चला। कोर्ट ने इस मामले में हिंदू पक्ष के पक्ष में फैसला सुनाया है.

प्राप्त जानकारी के अनुसार, 1970 में मेरठ की एक अदालत में एक मुकदमा दायर किया गया था, जिसकी सुनवाई वर्तमान में बागपत जिला एवं सत्र न्यायालय में चल रही थी।

ज्ञानवापी मामले के बाद इसे हिंदू पक्ष की बड़ी जीत माना जा रहा है. सोमवार को कोर्ट के फैसले से हिंदू पक्ष में खुशी की लहर है. लाक्षागृह और मजार विवाद पर एडीजे कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया, जिससे हिंदू पक्ष को 100 बीघे जमीन और मजार पर मालिकाना हक मिल गया.

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