आजम खान के बाद बेटे की विधायिका भी छीनी गई‚ खाली हुई स्वार विधानसभा सीट

मुरादाबाद। करीब डेढ़ दशक पुराने मामले में बेटे अब्दुल्ला आजम के जमानत पर रिहा होने के बावजूद समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खान को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है. उनके विधायक पुत्र अब्दुल्ला आजम की विधायिका खत्म कर दी गई हैं। चुनाव आयोग ने अब्दुल्ला आजम की स्वार विधानसभा सीट को खाली घोषित कर दिया है.

बुधवार को एक बड़े घटनाक्रम में समाजवादी पार्टी के महासचिव और पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम की स्वार विधानसभा सीट खाली घोषित कर दी गई है. अब्दुल्ला आजम, जिन्हें खाली घोषित सीट से कोर्ट ने 2 साल की सजा सुनाई थी, यहां से अब तक विधायक थे.

चुनाव आयोग ने यह कार्रवाई मुरादाबाद की विशेष अदालत के उस फैसले के बाद की है, जिसमें सोमवार को स्वार विधानसभा सीट से विधायक अब्दुल्ला आजम और उनके पिता व समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता मोहम्मद आजम खां को 2 साल की सजा सुनाई गई है. करीब डेढ़ दशक पुराने छजलेट मामले में साल की सजा दी गई। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट की मजिस्ट्रेट स्मिता गोस्वामी ने यह सजा सुनाई थी, जिसकी जानकारी जिला पदाधिकारी ने शासन व चुनाव आयोग को भेजी थी.

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