राहुल गांधी

गुजरात:  “मोदी सरनेम वाले सभी चोर क्यों हैं” वाले बयान के मामले में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को सूरत कोर्ट  ने 2 साल की सजा का ऐलान किया है।  हालांकि सजा के कुछ समय बाद ही उन्हें जमानत भी दे दी गई है।  कोर्ट ने राहुल गांधी को सजा के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील करने के लिए 30 दिनों का समय दिया है। इस अवधि के बीच राहुल गांधी ऊपरी अदालत में लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील कर सकते हैं। 

सुनवाई के दौरान राहुल गांधी कोर्ट में मौजूद थे।  याचिकाकर्ता ने राहुल के इस बयान पर कोर्ट से उन्हे ज्यादा से ज्यादा सजा दिए जाने की मांग की थी। कोर्ट ने भी मानहानि के मामले में अधिकतम 2 साल की सजा राहुल गांधी दी। हालांकि कुछ समय बाद ही उन्हे जमानत दे दी गई।

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दरअसल यह पूरा मामला साल 2019 का है। उस समय वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने कर्नाटक के कनोरा में लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि मोदी सरनेम वाले सभी लोग चोर क्यों होते हैं।  इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

भारतीय दंड विधान की धारा 499 में आपराधिक मानहानि के मामलों में अधिकतम 2 साल की सजा का प्रावधान है।  राहुल को सजा के ऐलान के बाद कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।  उन्होंने कहा है कि अब मोदी नाम लेने पर भी सजा हो सकती है।  उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति हैं जो पीछे हटने वाले नहीं है।  राहुल ने यह किस संदर्भ में कहा था वह भी तो देखिए। नीरव मोदी‚ ललित मोदी‚ और भी मोदी हैं जो देश का पैसा लेकर भाग गए हैं‚ राहुल गांधी ने उनके बारे में यह बात कही थी। 

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