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राजस्थान: बच्चों के सामने ही पिता ने पत्नी के साथ बनाए शारीरिक संबंध‚ फिर कर डाली हत्या

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सांकेतिक चित्र

उदयपुर (राजस्थान)। राजस्थान के उदयपुर शहर से एक नृशंस हत्या का मामला सामने आया है. पिता ने तीन से नौ साल के चार बच्चों के सामने ही पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर बच्चों के सामने मां को पीट-पीटकर मार डाला। इस दौरान बेबस बच्चे रोते बिलखते हुए मां को छोड़ने की गुहार लगाते रहे लेकिन हैनाव पिता नही माना। विरोध करने पर एक लड़के को थप्पड़ भी मारा। पत्नी की हत्या करने के बाद आरोपी फरार है।

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पड़ोसियो ने किया अंतिम संस्कार
मामले की जांच कर रही पहाड़ा पुलिस ने बताया कि खेरवाड़ा क्षेत्र की ग्राम पंचायत सरेरा की कलाल बस्ती में रहने वाले किराएदार ललित ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. शनिवार की रात हुई हत्या के बाद रविवार को मृतका के शव का अंतिम संस्कार किया गया। रविवार की रात मृतक के परिजनों ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कराया है।

पहले रेप फिर हत्या
पुलिस ने बताया कि मृतका नीरू का शव नग्न हालत में कमरे में पलंग पर पड़ा था। उसकी हत्या उसके पति ललित ने की थी। पास के एक कमरे में नौ साल का लड़का, सात साल की लड़की, पांच साल का लड़का और तीन साल की बच्ची सभी सो रहे थे। रात में ललित शराब के नशे में घर लौटा और पत्नी से विवाद करने लगा। उसके बाद उसने पत्नी के साथ जबरन संबंध भी बनाए। बताया जा रहा है कि इसी दौरान दोनों में फिर से कहासुनी हो गई। संबंध बनाने के दौरान ही आरोपी ललित ने पत्नी के चेहरे और पेट पर लात-घूंसे बरसाने शुरू कर दिए। रोते-बिलखते हुए बच्चे मां को छोड़ने की गुहार लगाते रहे‚ लेकिन ललित तब तक नही हटा जब तक नीरू की सांसे नही थम गई।   इसके बाद वह फरार हो गया।

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मां की लाश से लिपट कर रोते रहे बच्चे
चारों बच्चे मां की लाश के पास बैठे रो रहे थे। बाद में इसकी जानकारी घर के अन्य सदस्यों को हुई। आसपास रहने वाले पड़ोसी भी मृतक के घर पहुंच गए। पड़ोसियों ने ही नीरू के नग्न शरीर को चादर से ढक। और फिर पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने कहा कि पास के एक कमरे में सो रहे ललित के पिता भी उसे पकड़ नहीं पाए. ललित के पिता का एक पैर खराब है, दूसरे पैर का कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हो गया था। इस वजह से वह पूरी तरह से बिस्तर पर हैं।

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Rajasthan: दो से ज्यादा बच्चे वालों को सरकारी नौकरी नहीं… सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के फैसले को रखा बरकरार

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नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार के उस फैसले को बरकरार रखा जिसमें दो बच्चों को सरकारी नौकरी के लिए पात्रता मानदंड बताया गया था. सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि राजस्थान सरकार का यह फैसला भेदभावपूर्ण नहीं है और संविधान का उल्लंघन नहीं करता है.

रामजी लाल जाट की अपील खारिज

राजस्थान विभिन्न सेवाएँ (संशोधन) नियम (2001) उन उम्मीदवारों को सरकारी नौकरी पाने से रोकते हैं जिनके दो से अधिक बच्चे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दो बच्चों के नियम को बरकरार रखते हुए पूर्व सैनिक रामजी लाल जाट द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया, जिन्होंने 2017 में सेना से सेवानिवृत्ति के बाद 25 मई, 2018 को राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की नौकरी के लिए आवेदन किया था।

यह निर्णय भेदभावपूर्ण नहीं है

न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम, 1989 के नियम 24 (4) में कहा गया है कि वह उम्मीदवार सरकारी नौकरी में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, जिसके 1 जून या उसके बाद दो से अधिक बच्चे हैं। 2002. हो. यह निर्णय भेदभाव रहित है और संविधान का उल्लंघन नहीं करता है।

परिवार नियोजन को बढ़ावा देना

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस प्रावधान के पीछे का मकसद परिवार नियोजन को बढ़ावा देना है. जाट की उम्मीदवारी को राजस्थान पुलिस अधीनस्थ सेवा नियम 1989 के नियम 24(4) के आलोक में इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि 1 जून 2002 के बाद उनके दो से अधिक बच्चे होने के कारण, वह राज्य के तहत सरकारी सेवा के लिए अयोग्य थे। थे।

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1993 सीरियल बम धमाकों के मामले में टाडा कोर्ट ने सुनाया फैसला, बरी हुआ करीम टुंडा

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Rajasthan News: इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान के अजमेर से सामने आ रही है। आज टाडा कॉर्ड ने 1993 सीरियल ब्लास्ट मामले में अब्दुल्ला और हमीमुद्दीन के साथ-साथ निर्दोष आज़ाद अब्दुल करीम टुंडा को भी अपना फैसला सुनाया। फैसला अब्दुल्ला करीम टुंडा के पक्ष में आया है, कोर्ट ने सैयद अब्दुल करीम टुंडा को दफना दिया है. दो नवजात शिशुओं पर भी विचार किया गया। जानकारी से पता चलता है कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस की बरसी पर मुंबई, लखनऊ, कानपुर, हैदराबाद और सूरत की दीवारों पर चर्च बम लिखे गए थे। आज 31 साल बाद टाडा कोर्ट इस मामले पर अपना आखिरी फैसला सुनाएगी.

टुंडा पर सेंचुरी एक्सप्रेस ट्रेन में बम विस्फोट का आरोप है

टुंडा की सेंचुरी एक्सप्रेस पर ट्रेन में सीरियल बम ब्लास्ट का मामला 2014 से लंबित था, जिस पर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. इस मामले में अन्य आरोपियों समेत 17 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था. आपको बता दें कि अब्दुल करीम को साल 2013 में नेपाल बॉर्डर से पकड़ा गया था. टुंडा 24 सितंबर 2023 से अजमेर जेल में बंद है.

फैसला जल्द

यह मामला 2014 से अजमेर की टाडा कोर्ट में विचाराधीन है। दोनों सितारों के वकील फिलहाल टाडा कोर्ट में मौजूद हैं। अब्दुल करीम टुंडा और तीन अन्य के खिलाफ फैसला आया है. आपको बता दें कि 1993 में दिवाली के दिन कानपुर, हैदराबाद और सूरत में हुए बम धमाकों को लेकर 31 साल बाद आज कोर्ट का आखिरी फैसला आया। इस मामले में अब्दुल करीम उर्फ टुंडा, अब्दुल्ला और हमीमुद्दीन जेल में हैं। टुंडा पहले यूपी की गाजियाबाद जेल में बंद था, जहां से 24 सितंबर, 2023 को उसकी जांच की गई थी।

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राजस्थान। भाई से शादी करने की जिद पर अड़ी बहन‚ परिजनों ने लगाई गुहार‚ पुलिस ने खड़े किये हाथ

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चूरू। चूरू जिले में प्रेम प्रसंग का एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां एक लड़की को अपने चचेरे भाई से इतना प्यार हो गया कि वह उससे शादी करने की जिद पर अड़ गई। परिजनों और पुलिस की समझाइश का लड़की और उसके प्रेमी भाई पर कोई असर नहीं हो रहा है. लड़की और उसका ममेरा भाई दोनों बालिग हैं इसलिए पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए हैं और मामला परिजनों पर डाल दिया है। घरवाले अब दोनों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उन पर कोई असर नहीं हो रहा है. युवती करीब डेढ़ साल से मुंबई में अपने भाई के साथ रह रही है।

पुलिस के मुताबिक, लड़की के 53 वर्षीय पिता ने इस संबंध में सदर थाने में गुमशुदगी की शिकायत भी दर्ज करायी थी. उनकी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस जब दोनों को तलाश कर थाने ले आई तो लड़की अपने भाई से शादी करने की जिद पर अड़ गई। मोनिका ने सदर थाने में बताया कि वह झुंझुनूं जिले के राजपुरा बास निवासी अमित से शादी करना चाहती है. वह उसका चचेरा भाई है। इसलिए उसके घरवाले नहीं चाहते कि वह अमित के साथ रहे.

मोनिका ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वह अमित को नहीं छोड़ेगी. लड़की ने बताया कि एक बार पहले भी उसके परिवार वालों ने उसे तालाब में फेंक दिया था. लेकिन किसी तरह उसे बचा लिया गया. अब भी उसके परिजन दोनों को जान से मारना चाहते हैं. उन्होंने बताया कि 3 मार्च 2022 को दोनों ने घर छोड़ दिया था और मुंबई में साथ रहने लगे थे.

सदर पुलिस के अनुसार मोनिका के पिता ने 2 अप्रैल 2022 को सदर थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी कि जब पति-पत्नी खेत पर गए थे तो राजपुरा बास का अमित गलत इरादे से उनकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया। तभी से पुलिस दोनों की तलाश कर रही थी. दोनों को सदर थाना भी लाया गया. उन्हें समझाइश भी दी लेकिन लड़की अपनी जिद पर अड़ी रही। चूंकि दोनों वयस्क थे, इसलिए पुलिस ने उनके बयान दर्ज किए और उन्हें उनके परिवारों के पास वापस भेज दिया।

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