Bilkis Bano- गुजरात दंगों में सामूहिक बलात्कार पीड़िता बिलकिस बानो को शनिवार को बड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिलकिस बानो की पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है। बिलकिस बानो ने मई 2022 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को चुनौती देते हुए पुनर्विचार याचिका दाखिल की थी।
आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद गुजरात सरकार ने 1992 के जेल नियमों के तहत बिलकिस बानो के साथ बलात्कार और उनके परिवार की हत्या करने वाले 11 दोषियों को रिहा कर दिया था। इसके खिलाफ बिलकिस बानो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोपियों की रिहाई को चुनौती दी थी।
बानो ने अपनी याचिका में साल 2002 में उसके साथ हुए सामूहिक बलात्कार और परिवार के सदस्यों की हत्या के लिए दोषी ठहराए गए इन सभी 11 लोगों को दोबारा जेल भेजने की अपील की थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बिना कुछ कारण बताए याचिका को खारिज कर दिया है।