मणिपुर हिंसा से जुड़े फोटो-वीडियो वायरल करने वालों पर सरकार चलाएगी मुकदमा

3 Min Read
वीडियो फोटो वायरल करने पर दर्ज होगी FIR
वीडियो फोटो वायरल करने पर दर्ज होगी FIR

नई दिल्ली: मणिपुर में पांच महीने से अधिक समय से जारी हिंसा को रोकने में नाकाम मणिपुर की BJP सरकार ने नया फरमान जारी किया है। सरकार ने हिंसा से जुड़े फोटो और वीडियो शेयर करने वालों पर मुकदमा चलाने की धमकी दी है।

बता दें कि पूर्व में दो महिलाओं को नग्न घुमाने और उनके साथ हैवानिय की वीडियो वायरल होने से राज्य की बीजेपी सरकार को भारी आलोचना का सामना करना पड़ा था। वहीं अब मणिपुर में एक व्यक्ति को जिंदा जलाकर मारने का वीडियो सामने आने के बाद एक बार फिर बिरेन सरकार घिर गई है।

Manipur-CM

सरकार भले ही हिंसा को रोकने में नाकाम रही हो लेकिन अब हिंसा से जुड़े वीडियो और फोटो को वायरल होने से रोकने के लिए पूरी ताकत लगा रही है। ताकि लोगों को राज्य की असली सच्चाई पता न चल सके।  राज्य सरकार ने बुधवार को घोषणा की कि वह हिंसा की तस्वीरें और वीडियो प्रसारित करने वाले लोगों के खिलाफ मामला दर्ज करेगी।

इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, बुधवार को गृह विभाग द्वारा जारी राज्यपाल के आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार हिंसक गतिविधियों की तस्वीरों को ‘बहुत गंभीरता से और अत्यधिक संवेदनशीलता के साथ’ लेती है। शारीरिक क्षति और सार्वजनिक या निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गतिविधियों की छवियां ‘आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों की भीड़’ इकट्ठा करने में मदद कर सकती हैं, जिससे राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हो सकती है। सरकार ने ‘राज्य में सामान्य स्थिति लाने की दिशा में एक सकारात्मक कदम’ के रूप में ऐसी तस्वीरों के प्रसार को ‘रोकने’ का फैसला किया है।

आदेश में कहा गया है कि जिस भी व्यक्ति के पास ऐसी तस्वीरें हैं, उन्हें निकटतम एसपी से संपर्क करना चाहिए और कानूनी कार्रवाई के लिए तस्वीरें जमा करनी चाहिए। लेकिन अगर वे सोशल मीडिया के माध्यम से ऐसी तस्वीरें प्रसारित करते पाए गए, तो उनके खिलाफ संबंधित कानून के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और मुकदमा चलाया जाएगा।

इसमें यह भी कहा गया है कि जो लोग ‘हिंसा/नफरत भड़काने के लिए प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग’ करते पाए जाएंगे, उन्हें आईटी अधिनियम और आईपीसी के प्रावधानों के तहत कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

Share This Article
Exit mobile version