UP: गोरखनाथ मंदिर पर हमला करने वाले अहमद मुर्तजा को कोर्ट ने सुनाई फांसी की सजा

अहमद मुर्तजा

उत्तर प्रदेश: प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में सुरक्षाकर्मियों पर हमला करने के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी को एटीएस के विशेष न्यायाधीश विवेकानंद शरण पांडेय ने दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई है। हालांकि आरोपी ने अपने आप को मानसिक बीमार बताकर रिहाई की मांग की थी। लेकिन इस बारे में कोई सबूत नहीं मिलने के कारण उसको दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।

उस समय की फोटो

गौरतलब है कि चार अप्रैल को गोरखनाथ चौकी के मुख्य आरक्षी विनय कुमार मिश्र ने दर्ज कराई रिपोर्ट में कहा था कि वह मंदिर के गेट नंबर एक का सुरक्षा प्रभारी था।अचानक आरोपी अहमद मुर्तजा ने बांके (एक तरह का धारदार हथियार) से पीएसी के सिपाही अनिल कुमार पासवान पर हमला कर हथियार छीनने की कोशिश की।बचाव में अन्य सुरक्षाकर्मी आ गए तो आरोपी ने सिपाही गोपाल गौड़ को भी घायल कर दिया और बांका लहराते हुए धार्मिक नारे लगाने लगा।

तभी अन्य सुरक्षा कर्मियों ने उसे उसे पकड़ लिया। उसके पास से बांका, लैपटॉप और उर्दू में लिखी सामग्री बरामद की गई।मामले की विवेचना एटीएस को दी गई थी। डिप्टी एसपी संजय वर्मा ने इस मामले में विवेचना कर चार्जशीट दायर की। कोर्ट में सरकार के खर्च पर मुर्तजा को वकील दिया गया।

अभियोजन की ओर से वादी विनय कुमार मिश्रा, घायल पीएसी जवान अनिल कुमार पासवान के अलावा डाक्टर समेत 27 गवाह पेश किए गए। हालांकि आरोपी खुद को मानसिक बीमार बताता रहा, लेकिन इस संबंध में कोई सबूत न होने के कारण कोर्ट ने उसे दोषी ठहराते हुए फांसी की सजा सुनाई।।

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