लखनऊ: कोरोना संक्रमण (COVID-19 Infection) को देखते हुए अनलॉक व्यवस्था (Unlock) के तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय की एडवाइजरी के अनुसार योगी सरकार ने भी अपनी नई गाइडलाइन (New Guidline) जारी कर दी है. नई गाइडलाइन के अनुसार यूपी में 15 अक्टूबर के बाद चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान खोले जा सकेंगे. इसके लिए स्कूल प्रबंधन, को जिला प्रशासन से विचार-विमर्श करना होगा.

यूपी सरकार की गाइडलाइन में कहा गया है कि जो बच्चे अपनी मर्जी से क्लास में स्कूल आना चाहते है उन बच्चों को अनुमति दी जा सकती है. लेकिन इसके लिए अभिभावक की लिखित सहमति लेनी जरूरी होगी.
वहीं खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए युवा कल्याण खेल मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से जारी किए गए मानकों के मुताबिक 15 अक्टूबर 2020 से स्वीमिंग पूल भी खोले जाने की अनुमति होगी.
इनके अलावा कंटेनमेंट जोंस के बाहर सिनेमा हॉल थिएटर मल्टीप्लेक्स को अपने निर्धारित दर्शकों को बैठने की क्षमता से अधिकतम 50% लोगों के बैठने की अनुमति होगी. इस आदेश के बाद दुर्गा पूजा के आयोजन में को भी अनुमति मिलेगी, जिसमें 100 से ज़्यादा लोग शामिल हो सकेंगे.
प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा सभी मंडलों के कमिश्नर, डीएम, पुलिस कप्तानों को भेजे गए निर्देशों में कहा गया है कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 30 सितंबर को कोविड-19 को देखते हुए गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इसी क्रम में प्रदेश के गृह विभाग द्वारा 30 अगस्त, 2020 को जारी निर्देशों को संशोधित करते हुए निर्देश इस प्रकार हैं.
कंटेनमेंट जोन से बाहर निम्निलिखित गतिविधियां अनुमन्य होंगीं-
सभी स्कूल और कोचिंग संस्थान शैक्षणिक कार्य हेतु 15 अक्टूबर 2020 के बाद चरणबद्ध तरीके से खोले जा सकेंगे. यह निर्णय स्कूल/संस्थान के प्रबंधन से विचार-विमर्श कर और स्थिति का आंकलन कर जिला प्रशासन द्वारा लिया जाएगा.
इसमें ऑनलाइन शिक्षा के लिए अनुमति जारी रहेगी और इसे प्रोत्साहित किया जाएगा और इस व्यवस्था को प्राथमिकता दी जाएगी.
जहां स्कूल ऑनलाइन कक्षाएं चला रहे हैं और कुछ छात्र भौतिक रूप से कक्षाओं में शामिल होने की बजाए ऑनलाइन ही इच्छुक हैं, उन्हें इसकी अनुमति दी जा सकती है.
छात्र संबंधित स्कूल में अपने माता-पिता की लिखित सहमति से ही उपस्थित हो सकते हैं. स्कूल में छात्रों की उपस्थिति बिना माता-पिता की सहमति के अनिवार्य नहीं कराई जा सकती. यह माता-पिता की सहमति पर निर्भर करेगा.
स्कूल को खोलने के लिए स्वास्थ्य और सुरक्षा सावधानियों के संबंध में शिक्षा विभग द्वारा एसओपी स्कूल, शिक्ष एवं साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय के एसओपी के आधार पर स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जारी की जाएगी.
जिन स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाएगी, उनके द्वारा अनिवार्य रूप से शिक्षा द्वारा जारी एसओपी का अनुपालन किया जाएगा. इन प्रावधानों के अधीन सार्वजनिक पुस्तकालयों को खोलन की अनुमति भी मिलेगी.
इसके अलावा महाविद्यालयों और उच्च शिक्षा संस्थानों के खोलने के समय का निर्धारण उच्च शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय भारतय सरकार द्वारा भारत सरकार की सहमति और वर्तमान स्थिति का आंकलन करते हुए किया जाएगा. ऑनलाइन क्लासेज को प्राथमिकता दी जाएगी.
स्वीमिंग पूल को खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 15 अक्टूबर से खोलने की अनुमति मिलेगी
कंटनेमेंट जोन के बाहर सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लैक्स को 50 प्रतिशत लोगों के बैठने की क्षमता तक खोला जा सकेगा. इसके अलावा मनोरंजन पार्क खुलेंगे
